Wednesday, March 12, 2025
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CRIME NEWS : मच्छर के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

रतलाम। CRIME NEWS : 9 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायधीश रतलाम राजेश नामदेव ने आरोपी अक्षय सेन निवासी धीरज शाह नगर रतलाम को आजीवन करावास की सजा व दस हजार रुपए का जुर्माना किया । एक अन्य आरोपी सचिन  बंजारा सिलावटों का वास रतलाम को बरी कर दिया ।

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि दिनांक 21-01-2018 को सूचनाकर्ता विमल जैन मित्र निवास कॉलोनी रतलाम ने सूचना दी की, सुबह करीब 8:00 बजे वह घर के बाहर पेपर लेने निकला तो देखा कि उसके घर के सामने एक ऑटो रिक्शा क्रमांक एमपी 43 के 0992 खड़ा हुआ है। उसके स्टेरिंग पर एक अज्ञात व्यक्ति पुरुष करीब 25, 30 वर्ष, स्टेरिंग पर बाएं तरफ झुका होकर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस और अन्य लोगों के आने पर अज्ञात मृतक पुरुष को उसके भाई जफर हुसैन ने फारूक हुसैन उर्फ मच्छर के रूप में पहचान करने पर पुलिस द्वारा मर्ग दर्ज कर जांच में लिया जा कर घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव परीक्षण करने पर मृतक फारुख हुसैन पिता अब्दुल वहीद मंसूरी के शरीर पर धारदार हथियारों से चोट के निशान पाए गए। शव परीक्षण करने पर पीएम रिपोर्ट में भी डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण मृतक को आई धारदार चोटों से खून निकल जाने से मृत्यु होना बताया गया, मर्ग जांच में यह भी पाया कि मृतक फारूक को अज्ञात बदमाश द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचाने से अत्यधिक खून बह जाने से मृतक की मृत्यु हुई है।

डीएनए साक्ष्य पर मिली सजा

जांच के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल से खून सनी मिट्टी, सादी मिट्टी, ऑटो रिक्शा व चाबी का छल्ला जप्त किया गया। उसके बाद स्टेशन रोड थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया, जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, आरोपी सचिन बंजारा व अक्षय सेन को गिरफ्तार किया गया, अक्षय सेन से उसके घर से चाकू जप्त किया गया। मृतक फारुख के कपड़े, चाकू, मिट्टी, चाबी के छल्ले को DNA चाँच हेतु सागर भेजा गया। जाँच पूर्णकर स्टेशन रोड थाने द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, न्यायालय में सुनवाई के बाद आज न्यायालय द्वारा एक आरोपी को सजा व एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

अपर लोकअभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि इस प्रकरण में चतुर्दशी कोई साक्षी नहीं थे केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य DNA  के आधार पर सजा हुई है।

जॉच में जप्त चाकू और मृतक के कपड़ों पर एक समान DNA प्रोफाइल तथा घटना स्थल से जप्त मिट्टी, छल्ला की DNA प्रोफाइल भी चाकू और मृतक के कपड़ों के समान होना पाई गई।

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