हाईकोर्ट में खुद पेश नहीं होकर, अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथ चिट्ठी भेजने पर नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को कोर्ट की फटकार पड़ी है। कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट जज को सीधे पत्र लिखना दुस्साहसपूर्ण कदम बताया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने अपने 30 पेज के फाइनल ऑर्डर में कहा, ‘इस पूरे केस को हमने गंभीरता से लिया है।’ मुख्य सचिव (सीएस) वीणा राणा को निर्देश देते हुए कहा, ‘एक महीने के अंदर कलेक्टर नर्मदापुरम के खिलाफ एक्शन लीजिए, हाईकोर्ट के जज को डायरेक्ट नाम से चिट्ठी लिखकर भेज दी।’
कोर्ट ने सीएस से 30 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। ये भी कहा है कि अपर कलेक्टर और तहसीलदार को काम का जरा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें 6-6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाए। अपर कलेक्टर और तहसीलदार से मजिस्ट्रेट पावर भी छीन लिए जाएं।
नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को हाईकोर्ट की पड़ी फटकार
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